छत्तीसगढ़

10-Sep-2022 4:36:27 am
Posted Date

संस्था के लिए सामान व सहायता राशि भेजने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, जुर्म दर्ज

रायगढ़। ग्राम बाईरडीह सोनाजोरी की सबीना मेकवान उम्र 70 साल, सिस्टर SMMI कोन्वेंट के दिनांक 08.09.2022 को लिखित आवेदन पत्र थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है।
सिस्टर सबीना मेकवान के आवेदन पर लेख है दिनांक 18/08/2022 को इनके मोबाइल पर UK विदेश से व्हाटसअप मैसेज आया कि आपके संस्था को हमारी ओर से कुछ सामान व गरीबों की मदद के लिये सहायता राशि (1,00,000 Pound) भेजा जा रहा है। इन्हें व्हाटसअप के माध्यम से पार्सल सामान का फोटो दिखाया गया तो इन्हें विश्वास हुआ। दिनांक 20/08/2022 को फिर से उसी कॉलर के द्वारा कॉल कर बोला गया कि पैसा एवं पार्सल को भेजने के लिए और सामान छुडाने के लिए 25,000 रूपये बैंक खाता में जमा करना पडेगा। तब सिस्टर सबीना मेकवान दिनांक 20/08/22 को SBI NEW DELHI के गुरमीत सिंह नाम के खाता में 25,000 रूपये जमा की। रूपये जमा करने के बाद भारतीय मुद्रा को Pound में बदलने के कहने पर सिस्टर सबीना मेकवान 98,500 रूपये और जमा की। उसके बाद अज्ञात कॉलर के कहने पर सिस्टर सबीना मेकवान अलग-अलग तारीख में 15,000 और 2,95,500 दो किस्त में 32,000 रूपये और फिर 1 लाख रूपये STANDARD CHARTERED BANK के खाते में जमा की। दिनांक 25/08/2022 को सिस्टर सबीना मेकवान की कॉलर से अंतिम बार बात हुई थी जिसके बाद से उसका मोबाइल बंद है। सिस्टर सबीना मेकवान को शंका हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है और उनके द्वारा आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। लैलूंगा पुलिस अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी (धारा 420 IPC) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

 

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