छत्तीसगढ़

10-Jun-2022 3:34:28 am
Posted Date

औद्योगिक क्षेत्रों में फ्री-होल्ड योजना पर उद्योग विभाग ने लगाया जागरूकता शिविर

योजना के प्रावधानों के बारे में दी गयी जानकारी  
रायगढ़। शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड योजना 2019 घोषित किया गया है। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में जागरूकता शिविर का आयोजन 8 जून को आयोजित किया गया।
मुख्य महाप्रबंधक शिव कुमार राठौर द्वारा योजना की वस्तृत जानकारी दी गई। ऐसे लीज होल्ड भूमि जिनका रकबा 10 एकड़ तक हो एवं उत्पादन में आ चुक हो तथा 10 वर्ष से अधिक के हो, योजना हेतु पात्र है। 10 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि में भू-प्रब्याजि 45 प्रतिशत, 20 से 30 वर्ष में 35 प्रतिशत एवं 30 वर्ष से अधिक समयावधि हेतु 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए सभी समयावधि हेतु 25 प्रतिशत भू-प्रब्याजि देय होगा। ऐसे उद्योग जो उत्पादनरत हो एवं जिसमें कोई न्यायालयीन प्रकरण, अतिक्रमण अथवा निरस्तीकरण की स्थिति में न हो, आवेदन कर सकते है। संचालक उद्योग की अनुमति उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी। भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के तहत कर पुर्ननिर्धारण कर फ्री होल्ड का अनुबंध किया जाएगा। फ्री-होल्ड भूमि में वार्षिक किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्री होल्ड भूमि का उपयोग पूर्वानुसार प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क 5 हजार रुपये है। शिविर में बड़ी संख्या में अद्र्धशहरी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति सम्मिलित हुए।

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