छत्तीसगढ़

09-Jun-2022 4:43:38 am
Posted Date

2.70 लाख रुपए लेकर नहीं करा रहा जमीन की रजिस्ट्री, धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज

रायगढ़।दिनांक 08.06.2022 को थाना बरमकेला में  मुरलीधर अग्रवाल निवासी ग्राम लेन्ध्रा, बरमकेला द्वारा खीरसागर प्रधान पिता दधी प्रधान निवासी बैगीनडीह (दर्राभांठा) थाना सरिया के द्वारा छल कर रूपये 2,70,000/- की राशि प्राप्त कर तय जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने के नाम पर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। 
रिपोर्टकर्ता मुरलीधर अग्रवाल के अनुसार दिनांक 10/05/2020 को खीरसागर प्रधान उसके घर आकर उसकी ग्राम बैगीनडीह दर्राभाठा की करीब एक एकड जमीन को रकम की जरूरत बताकर 520000/-  में बिक्रय करने का प्रस्ताव रखा जिस पर विचार कर सौदे के एवज में खीरसागर को 2 लाख रूपये नकद दे दिया। करीब एक सप्ताह बाद खीरसागर  70000/- की आवश्यकता बताकर 70 हजार रूपये ले लिया, जिसे जमीन की रजिस्ट्री करने कहने पर टाल मटोल किया। कोविड के दौरान भी जमीन रजिस्ट्री करने या रूपये वापस करने कहने पर टालता गया। दिनांक 07/01/2022 को खीरसागर दुकान आया जिसे रजिस्ट्री या रूपये वापस करने कहने पर रजिस्ट्री करूंगा बोला पर डेढ माह बीत जाने पर भी ध्यान नहीं दिया। दिनांक 06/02/2022 को मोबाईल से बात होने पर रकम नहीं लौटाउंगा कहकर धमकी दिया, खीरसागर प्रधान के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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