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16-Nov-2018 9:07:21 am
Posted Date

शिक्षा के अधिकार मामले पर निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नईदिल्ली ,16 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनयम के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं कर सकता. याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि भारत एक बड़ा देश है और यहां की विभिन्न प्राथमिकताएं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से शिक्षा हमारी प्राथमिकता है लेकिन हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
जानकारी के अनुसार शिक्षा के अधिकारी (आरटीई) अधिनयम के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में कहा गया था सुप्रमी कोर्ट आरटीई की निगारनी करे, जिससे सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जा सके. सीजेआई ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षा के अधिकारी (आरटीई) अधिनयम के कार्यान्वयन पर निगरानी नहीं रख सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा हमेशा के हमारी प्राथमकिता में है लेकिन इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते.

 

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