नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से दायर अर्जी पर मद्रास हाई कोर्ट ने आईपीएस अफसर संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, हालांकि, जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने संपत कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया।
एमएस धोनी ने कथित दुर्भावनापूर्ण बयानों और समाचार रिपोर्ट्स पर जी मीडिया, संपत कुमार और अन्य के खिलाफ हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एमएस धोनी की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मुकाबलों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने हाई कोर्ट से संपत कुमार समेत प्रतिवादियों को इस मुद्दे से संबंधित उनके खिलाफ अपमानजनक बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी।
मद्रास हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी और जी मीडिया, संपत कुमार और अन्य को एमएस धोनी के खिलाफ मानहानि वाले बयान देने से रोक दिया था। बता दें कि संपत कुमार ने ही शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी। इसके बाद जी मीडिया और अन्य ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में अपने लिखित बयान दायर किए। इसके बाद एमएस धोनी ने एक अर्जी दाखिल कर दावा किया कि आईपीएस संपत कुमार ने अपनी लिखित दलीलों में और भी अपमानजनक बयान दिए हैं। साथ ही कोर्ट से संपत कुमार के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की। मद्रास हाई कोर्ट में एमएस धोनी की ओर से एडवोकेट पीआर रमन पेश हुए।
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