छत्तीसगढ़

16-Nov-2018 10:13:14 am
Posted Date

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब दुकान रहेगी बंद

रायगढ़, 15 नवम्बर 2018/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शम्मी आबिदी ने आबकारी अधिनियम की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन 2018 के समय मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 18 नवंबर 2018 को सायंकाल 5 बजे से 20 नवंबर 2018 के सायंकाल 5 बजे तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ)तथा विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1घघ, एफ.एल.-3होटल बार)दुकानें एवं भण्डारण भाण्डागार पूर्णत:बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने जिले के संबंधित अधिकारी को शुष्क अवधि में समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागारों को सील कर बंद करना एवं क्रय-विक्रय, मादक पदार्थों के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण, कब्जा के संबंध में प्रकरण कायम कर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है।

Share On WhatsApp