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मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक
रायगढ़, 15 नवम्बर 2018/ निर्वाचन आयोग की ओर से इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान मतदान दिवस और एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से अधिप्रमाणन प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि 20 नवम्बर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के दिन तथा उसके पहले दिन 19 नवम्बर को प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा कोई भी अन्य संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करेगा। इसके लिए आयोग द्वारा जिला तथा राज्य मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय का निर्देश दिया गया है। अपने परिपत्र में आयोग ने कहा है कि भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं के पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता ऐसे में विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन ही सही विकल्प है
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