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रायपुर। छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसरण में तथा संशोधित अधिनियम 2001 के द्वारा रायपुर जिला के जिला योजना समिति के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या में से 15 सदस्यों का निर्वाचन जिले के नगरीय निकय एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए जाने हेतु सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई है। कलेक्टर रायपुर डॉ एस.भारतीदासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर बताया है कि जिला पंचायत (ग्रामीण) के सात, नगर पालिका निगम रायपुर के सात तथा नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा, तिल्दा-नेवरा एवं आंरग के एक सदस्य शामिल है।
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