न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना परिसर घरघोड़ा में रखे जप्त शुदा खनिज कोयला मात्रा 8.00 मै.टन की नीलामी 18 नवम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय घरघोड़ा में किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति जो सम्मिलित होना चाहते है वे खनिज कोयला का अवलोकन थाना परिसर घरघोड़ा में जाकर कर सकते है तथा अमानत राशि 5 हजार रुपये नियमानुसार जमाकर नीलामी स्थल में उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। इसी तरह तहसील कार्यालय तमनार में रखे जप्तशुदा खनिज कोयला मात्रा 100 मे.टन की नीलामी 19 नवम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे से तहसील कार्यालय तमनार में किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति जो सम्मिलित होना चाहते है वे खनिज कोयला का अवलोकन तहसील कार्यालय तमनार में जाकर कर सकते है तथा अमानत राशि 10 हजार रुपये नियमानुसार जमाकर नीलामी स्थल में उपस्थित होकर बोली लगा सकते है।
न्याय साक्षी/रायगढ़। रेल परियोजना उरगा से धरमजयगढ़ रेल लाईन निर्माण में प्रभावित 1.0 से 74 कि.मी. निजी भूमि (खरसिया से धरमजयगढ़)210 से 28 कि.मी.पूरक (घरघोड़ा से गारेपेलमा)के प्रभावित निजी भूमि को भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार अधिग्रहण के संंबंध में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिये सुनवाई 18 नवम्बर 2020 को एसडीएम कार्यालय घरघोड़ा, खरसिया एवं धरमजयगढ़ में किया जायेगा। यदि किसी हितबद्ध कृषक को किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना हो तो वह स्वयं सुनवाई में भाग ले सकता है।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा में 18 नवम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग घरघोड़ा के 0 से 74 कि.मी. पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़)तहसील घरघोड़ा-ग्राम-भेंगारी, कारीछापर, नवापारा टेण्डा, चारमार एवं कंचनपुर एवं 0 से 28 कि.मी. पूरक (घरघोड़ा से गारेपेलमा)तहसील घरघोड़ा-ग्राम बरकसपाली, कसैया, चारभांठा, कंचनपुर, मिलूपारा, घरघोड़ा, बजरमुड़ा, ढोलनारा, करवाही, कोलम, पाता, डोलेसरा, रेंगालबहरी एवं चितवाही। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया में 18 नवम्बर 2002 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित ग्राम-खरसिया, मदनपुर एवं भेलवाडीह। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ में 18 नवम्बर 2002 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित ग्राम-लोटान एवं कटाईपाली।
नए एम्बुलेंस की भी मिली सौगात
न्याय साक्षी/रायगढ़। विधायक लैलूंगा एवं कलेक्टर भीम सिंह ने आज लैलूंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में खनिज न्यास मद से निर्मित नवीन ओपीडी भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिदार ने कहा कि इस क्षेत्र के निवासियों खासकर ग्रामीण अंचल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले जिसके लिए यह सुविधायुक्त ओपीडी (बाह्य रोगी)भवन बनवाया गया है। यहां डॉक्टर्स द्वारा मरीजों के चेकअप के लिये चार चेम्बर्स और एक वेटिंग एरिया बनाया गया है। इससे उपचार के लिये पहुंचने वाले मरीजों को सुविधा होगी।
जल्द मिलेगी सोनोग्राफी मशीन व मॉडर्न मॅर्चुरी-कलेक्टर सिंह
इस अवसर पर कलेक्टर सिंह ने कहा कि लैलूंगा में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके लिये यहां नवनिर्मित एमसीएच अस्पताल का संचालन भी अगले कुछ दिनों में प्रारंभ कर दिया जायेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक मार्डन मर्चुरी का निर्माण किया जायेगा। कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए एनआरसी को भी नवनिर्मित एमसीएच अस्पताल में बेहतर सुविधाओं के साथ संचालित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सीएसआर मद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन के लिये 50 लाख रुपये भी प्रदान किये जा रहे है। जिससे यहां सुविधाओं का और विस्तार करने अस्पताल में रेनोवेशन के साथ ही जरूरी चिकित्सा उपकरण जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह दूरस्थ अंचल में स्थित प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पड़ोसी जिले से भी लोग अपना इलाज कराने पहुंचते है। अत: यहां हेल्थ फेसिलिटी की मजबूती पर फोकस है। इस मौके पर नगर वासियों की मांग पर कलेक्टर सिंह ने शीघ्र ही सोनोग्राफी मशीन भी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिदार व कलेक्टर भीम सिंह ने लैलूंगा स्वास्थ्य केन्द्र को 108 के नये एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
कलेक्टर सिंह ने एमसीएच बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया और हॉस्पिटल को जल्द शिफ्ट कर संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश उन्होंने दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सु ऋचा प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष जनपद पंचायत लैलूंगा मती किरण पैंकरा, अध्यक्ष नगर पंचायत लैलूंगा मती मंजू मित्तल, महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति मती यशोमती सिदार, जिला पंचायत सदस्य- देवेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लखन लाल सारथी, उपाध्यक्ष नगर पंचायत रविन्द्रपाल धुर्वे, सभापति स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग मती अलका बेहरा, जनपद सदस्य सलखिया मती शांता भगत सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण के लिये सभी थानाध्यक्षों को माइनर एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने एवं गस्त, पेट्रोलिंग को और प्रभावी करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों पर कल सभी थानाक्षेत्रों में कॉम्बिंग पेट्रोलिंग, वाहनों तथा बदमाशों की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्रों में माइनर एक्ट की कार्यवाही की जारी है। वहीं थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक किरण गुप्ता के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा तमनार क्षेत्र में ऐसे जुआ, शराब, सट्टा जैसी सामाजिक बुराईयों पर नकेल कसने के लिये लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस सप्ताह के शुरूवात से अब तक अवैध शराब औ जुआ रेड की 3-3 कार्यवाही एवं 01 सट्टा-पट्टी लिखने वाले पर कार्यवाही की गई है। दीपावली के आते जुआडियान जगह-जगह फड लगाकर जुआ खेलने बैठ जातें है, इन पर कार्यवाही के लिये थाना प्रभारी द्वारा विवेचकों की अलग-अलग टीम तैयार किया गया है। जुआ रेड टीम द्वारा ग्राम हमीरपुर पर 03, ग्राम कसडोल में 08 एवं तमनार लोहारपारा में 06 लोगों को जुआ खेलते पकड़े जिनसे 9,780 रूपये नकद की जप्ती की गई है। तमनार पुलिस द्वारा दिनांक 05.11.2020 को ग्राम महलोई में धर्मेन्द्र साहू पिता मनमोहन साहू उम्र 23 वर्ष सा0 महलोई थाना तमनार को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया है। साथ ही दिनांक 05.11.2020 को सहायक उप निरीक्षक दुर्गाचरण साहू के हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम झरना के हेमसागर सिदार पिता पदमन सिदार उम्र 40 वर्ष को उसके घर के सामने गली पर 10 लिटर महुआ शराब के साथ पकड़े। आरोपी के विरूद्ध थाना तमनार में धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
कवंलाझर जंगल से मोटर सायकल पर सारंगढ़ शराब लाते हुआ आरोपी गिरफ्तार
न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ पुलिस द्वारा आज मोटर सायकल पर कवंलाझर जंगल से शराब लेकर आते हुये एक युवक को मेन रोड़ श्रद्धा फेब्रिकेशन के पास मुखबिर सूचना पर पकड़े। आरोपी से अवैध बिक्री के लिये परिवहन की जा रही 50 लिटर महुआ शराब की जप्ती कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
जानकारी के अनुसार 06.11.2020 को थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक आशीष वासनिक को मुखबिर से एक व्यक्ति मोटर सायकल पर कवंलाझर जंगल की ओर शराब लेने जाने की सूचना दिया, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव के हमराह स्टाफ आरक्षक विरेन्द्र कुमार ठाकुर को संदेही के हुलिये की जानकारी देकर मेन रोड़ पर निगाह रखने निर्देशित किये। सुबह करीब 10.30 बजे सारंगढ़ स्टाफ द्वारा कवंलाझर तरफ से मेन रोड़ श्रद्धा फेब्रिकेशन के पास मुखबिर के बताये हुलिये अनुसार एक मोटर सायकल चालक को रोककर पूछताछ किये। नाम पता पूछने पर मोटर सायकल चालक अपना नाम महेंद्र कुमार सारथी पिता शनि लाल सारथी उम्र 24 वर्ष साकिन स्वीपर मोहल्ला वार्ड क्र. 05 सारंगढ का होना बताया जिसके मोटर सायकल एवेंजर मेहरून रंग के पीछे एक जुटबोरी में करीब 50 लिटर महुआ शराब रखा था जिसे आरोपी द्वारा कवंलाझर जंगल से बिक्री अपने घर ले जाना बताया। आरोपी की मोटर सायकल व शराब जप्त कर आरोपी पर थाना सारंगढ़ में धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने बुधवार को कांकेर में जिले के 08 प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी करने के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नही होने पर उनके द्वारा गंभीर नाराजगी व्यक्त की गई तथा उन्होंने संबंधितों को निर्धारित तिथि में उपास्थित होकर प्रकरण को निराकृत करने कहा।
दहेज प्रताडऩा के एक मामले में अनावेदक जानबूझकर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे, महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनावेदकगणों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई। आवेदिका की शिकायत पर अनावेदकगणों को सुनकर यह निर्णय दिया गया कि आवेदिका का दहेज में मिला हुआ सारा सामान वापस करें। एक उल्लेखनीय प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उनके नाम से महिला आयोग में फर्जी शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत में जो मोबाईन नंबर दिया गया गया है वह उनका ही है और यह मोबाईल नंबर एक साल से बंद है। आयोग ने संपूर्ण प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के द्वारा शारीरिक शोषण की शिकायत की गई थी जिस पर आयोग सेे नोटिस मिलने के पश्चात आरोपी के विरुद्ध जुर्म पंजीबद्ध किया गया, इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के द्वारा माननीय आयोग के समक्ष यह निवेदन किया गया कि उसकी शिकायत में कुछ अंश जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं, जिसको आयोग ने गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि उक्त संबंध में आवेदन लिया जाकर शिकायत में छूटे हुए अंश को जोड़ा जावे, जिससे शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके।
इसके अलावा अन्य प्रकरण में आवेदिका सीआरपीएफ सैनिक की पत्नी को गांव वालों के द्वारा उनके अनुपस्थिति में प्रताडि़त किया गया था। आवेदिका की शिकायत पर अनावेदकगणों को बुलाया जा कर संपूर्ण प्रकरण को गंभीरता से सुना गया। इसके बाद आयोग ने सैनिक की पत्नी को मानसिक रूप से प्रताडि़त कर उसकी सामाजिक अवहेलना पर अनावेदकगणों को फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं दोहराने का निर्देश दिया। प्रकरण सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता, विधि सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पुलिस और महिला बाल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।