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07-Apr-2021 6:03:26 pm
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने अब आरटीओ में जाने की जरुरत नहीं

नईदिल्ली,07 अपै्रल । कोरोना महामारी के इस दौर में अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसे रिन्यू करवाने की सोच रहे है, तो ये खबर आपके लिए राहत देने वाली है. दरअसल, केंद्रीय सडक़, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और रिन्यू कराने के लिए नई गाईडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत आप लर्नर के लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कर सकेंगे.
इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का उपयोग मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, सरेंडर ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है. साथ ही नई गाईडलाइन के तहत नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर जोर दिया गया है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब 60 दिन पहले किया जा सकेगा. वहीं, अस्थायी पंजीकरण की समय सीमा को भी एक महीने से बढ़ाकर छह महीने तक कर दिया गया है.
लर्नर लाइसेंस के लिए प्रक्रिया में भी केंद्र सरकार ने बदलाव किए हैं. इसके तहत ट्यूटोरियल के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट अब ऑनलाइन किया जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको लाइसेंस के टेस्ट के लिए आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्राइविंग पर ट्यूटोरियल में ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल और सडक़ नियमों और रेगुलेशन की जानकारी होगी. लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को टेस्ट में कम से कम 60 फीसदी सवालों के सही जवाब देने होंगे.

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