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19-Dec-2020 11:24:41 am
Posted Date

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में अतिरिक्त टीडीएस का दावा करना न भूलें

नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयरकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में अगर आप अपना रिटर्न भरने जा रहे हैं तो अतिरिक्त टीडीएस कटौती हुई है तो दावा करना नहीं भूलें। स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस भुगतान या जमा जो भी पहले हो उस समय काटा जाता है। कई दफ ा ऐसा होता है कि करदाता से वास्तविक करदेयता से अधिक टीडीएस की कटौती हो जाती है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अतिरिक्त टीडीएस कटौती को पाने के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी होता है। आयकर विभाग स्वत: अतिरिक्त टीडीएस कटौती को वापस नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी बिक्री की तो आयकर के नियम के मुताबिक खरीदने वाले के लिए यह जरूरी है कि वह एक फीसदी उसपर टीडीएस काटकर जमा करें। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को 26क्यूबी फॉर्म भरकर टीडीएस कटौती जमा करना होता है। उसके बाद उसे बेचने वाले को फॉर्म 16बी देना होता है। अगर बिक्रेता टीडीएस कटौती का दावा करना चाहता है तो उसे फॉर्म 16बी होना जरूरी होगा। ऐसे कई आय हैं जिन पर टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम के तहत लागू होता है जैसे वेतन आय, ब्याज आय, कुछ व्यक्तियों द्वारा किराए का भुगतान आदि। फ ॉर्म 26एएस आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड सकते हैं। अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फ ॉर्म 26एएस में मिल जाता है। फ ॉर्म 26एएस में न सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसमें जिक्र होता है। अगर आपको किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें उसका भी विवरण होता है। टीडीएस की कटौती पेमेंट या क्रेडिट जो पहले होता उसपर की जाती है। अगर आपको अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम आय होती है तो उसपर भी टीडीएस की कटौती होती है। हालांकि, आयकर के नियम के तहत एक ही वित्त वर्ष के लिए टीडीएस कटौती का दावा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अग्रिम आय पर टीडीएस कटौती अगले वित्त वर्ष के लिए आगे बढ़ जाता है। करदाता अगले वित्त वर्ष में रिटर्न भरते समय टीडीएस कटौती का दावा कर सकता है। आयकर रिटर्न फ ॉर्म में बिना दावे के टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (डीटीएस) और टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) के लिए दो कॉलम दिए गए हैं। करदाता इन कॉलमों में विवरण इनपुट कर सकते हैं।

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