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29-Oct-2020 3:38:56 pm
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रोड रोलर, क्रेन और जेसीबी जैसे निर्माण वाहनों में बढ़ानी होगी सुरक्षा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे जेसीबी, रोड रोलर और क्रेन में सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकताओं को लेकर अधिसूचना जारी की है।  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अब निर्माण उपकरण वाहनों (सीईवी) में विजुअल डिस्पले, ऑपरेटर स्टेशन, हैंडरेल और सीट बेल्ट की अनिवार्यता का नियम जोड़ा गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में पहले से कुछ सुरक्षा आवश्यकताएं अनिवार्य की गई हैं। लेकिन ये भारी वाहन सड़क व राजमार्गों पर चलते हैं ऐसे में इनके चालक, ऑपरेटर और साथ में चल रहे अन्य वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों के मानक तय किए गए हैं। इनमें ऑपरेटर स्टेशन, मेंटेनेंस एरिया, नॉन मेटेलिक फ्यूल टैंक और न्यूनतम पहुंच जैसे नियम हैं। निर्माण संबंधी इन वाहनों का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा निर्माण की परियोजनाओं में अधिक होता है। इस मसौदे पर जनता की राय के लिए 13 अगस्त को भी एक अधिसूचना जारी की गई थी।

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